24 News Update जयपुर। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में जमीन आवंटन को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए नई भू-आवंटन नीति 2025 लागू कर दी है। इस पॉलिसी के जरिए सरकार ने पहली बार शहीदों की याद में स्मारक बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने का प्रावधान जोड़ा है। यह जमीन शहीद के जन्मस्थान वाले शहर या स्थानीय निकाय क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।
नई नीति में प्रावधान है कि शहीद स्मारक के लिए अधिकतम 500 वर्गमीटर तक का भूखंड जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की अनुशंसा पर आवंटित होगा। वर्ष 2015 की नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
कॉलेज-यूनिवर्सिटी को अब छोटी जमीन
नई नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलने वाली जमीन का आकार घटा दिया गया है। पहले कॉलेजों के लिए संभागीय मुख्यालय पर 10,000 वर्गमीटर और अन्य जिलों में 13,000 वर्गमीटर तक जमीन मिलती थी। अब इसे घटाकर क्रमशः 6,000 और 10,000 वर्गमीटर कर दिया गया है।
यूनिवर्सिटी खोलने वालों को पहले अधिकतम 30-30 एकड़ भूमि दी जाती थी, जिसे घटाकर अब 20-20 एकड़ कर दिया गया है।
राजनीतिक दलों को राहत
नई पॉलिसी में राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी गई है। अब यदि किसी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा जमीन आवंटन के बाद खत्म भी हो जाए तो उसका आवंटन रद्द नहीं किया जाएगा। वर्ष 2015 की नीति में प्रावधान था कि दर्जा खत्म होने पर जमीन का कब्जा स्थानीय निकाय ले सकता है, भले ही उस पर निर्माण हो चुका हो।
निवेशकों के लिए नई शर्तें
राजस्थान सरकार ने निवेशकों के लिए भी नियम कड़े किए हैं। अब जमीन आवंटन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जोए अपनी कुल प्रस्तावित निवेश राशि का कम से कम 30þ कैपिटल सरकार को दिखा सकें, या कंपनी/संस्थान का पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट, जो निवेश राशि के 10 परसेंट से अधिक हो।
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