24 news update. जयपुर | मिराज ग्रुप के सीएमडी मदनलाल पालीवाल और प्रकाशचंद्र पुरोहित को ₹2,000 करोड़ की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। अदालत ने दोनों को बिना अनुमति देश न छोड़ने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।
मामले का घटनाक्रम
3 अगस्त 2024: विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
सैशन कोर्ट का निर्णय: अदालत ने गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट अपील: आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां तर्क दिया गया कि सीधे गैर-जमानती वारंट जारी करना अनुचित है।
हाईकोर्ट का आदेश: अदालत ने गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदलते हुए, सुनवाई में सहयोग की शर्त पर राहत दी।
नियमित जमानत की प्रक्रिया
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, मदनलाल पालीवाल और प्रकाशचंद्र पुरोहित ने अदालत में पेश होकर नियमित जमानत याचिका दायर की। हालांकि, जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने इसका कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि मिराज ग्रुप ने फर्जी कंपनियों के नाम पर पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति दिखाकर कर चोरी की। अब, अदालत के निर्देशानुसार, दोनों आरोपी आगे की सुनवाई में सहयोग करेंगे और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे।
मिराज ग्रुप के सीएमडी मदनलाल पालीवाल को मिली सशर्त जमानत, ₹2,000 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला, बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक

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