24 news update. जयपुर | मिराज ग्रुप के सीएमडी मदनलाल पालीवाल और प्रकाशचंद्र पुरोहित को ₹2,000 करोड़ की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। अदालत ने दोनों को बिना अनुमति देश न छोड़ने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।मामले का घटनाक्रम3 अगस्त 2024: विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए।सैशन कोर्ट का निर्णय: अदालत ने गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से इनकार कर दिया।हाईकोर्ट अपील: आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां तर्क दिया गया कि सीधे गैर-जमानती वारंट जारी करना अनुचित है।हाईकोर्ट का आदेश: अदालत ने गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदलते हुए, सुनवाई में सहयोग की शर्त पर राहत दी।नियमित जमानत की प्रक्रियाहाईकोर्ट के निर्देशानुसार, मदनलाल पालीवाल और प्रकाशचंद्र पुरोहित ने अदालत में पेश होकर नियमित जमानत याचिका दायर की। हालांकि, जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने इसका कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि मिराज ग्रुप ने फर्जी कंपनियों के नाम पर पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति दिखाकर कर चोरी की। अब, अदालत के निर्देशानुसार, दोनों आरोपी आगे की सुनवाई में सहयोग करेंगे और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation 10 हजार रुपये का इनामी गिरफ्तार : मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में 2 साल से था फरार चित्तौड़गढ़ के कण-कण में वीरता की गाथाएं राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा