24 News Update उदयपुर। मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में मंगलवार को कड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त प्रेमलाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को “विरल से विरलतम” श्रेणी में मानते हुए सजा निर्धारित की। फैसले के अनुसार, अभियुक्त को 50 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
फैसला एडीजे राहुल चौधरी की अदालत ने सुनाया। इससे पहले 8 दिसंबर को अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया था। 12 जनवरी 2023 को पुलिस थाना घासा क्षेत्र के सिंधु के बीड़े में एक महिला का शव मिला था। शव का चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। मृतका की पहचान बाद में की गई और मामला उसके पति प्रेमलाल के खिलाफ दर्ज हुआ।
मृतका के परिजनों के अनुसार:
मृतका अपने वैवाहिक घर से अलग रह रही थी। अभियुक्त का दूसरी महिला से संबंध था। उसे शक था कि पति ने उसे बहाने से बुलाकर रास्ते से हटाया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। मुकदमे के दौरान 22 गवाहों के बयान लिए गए और 67 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी माना।
सजा सुनाते समय अदालत ने आदेश में स्पष्ट लिखा— “अभियुक्त प्रेमलाल को धारा 302 के तहत मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। आदेश है कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।” अभियोजन का पक्ष अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त पत्नी को अपने जीवन से हटाकर दूसरी महिला के साथ रहने की इच्छा रखता था। अदालत ने मान लिया कि हत्या इसी उद्देश्य से की गई थी।
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