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एक तरफ हाईटेंशन लाइन, दूसरी तरफ श्मसान, बीच में पेट्रोल पम्प, हाईकोर्ट ने लगायी स्थायी रोक, कहा-दूसरी जगह देखो

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एचपीसीएल को संचालक के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश

हाईटेंशन लाइन के नीचे पेट्रोल पंप संचालन पर हाईकोर्ट की स्थायी रोक

जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में स्थित श्मशान के पास और हाईटेंशन लाइन के नीचे संचालित पेट्रोल पंप पर स्थायी रोक लगा दी है। इससे पहले, 2021 में इस पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे अब अदालत ने स्थायी कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि भूमिगत टैंक में पेट्रोल मौजूद है, तो उसे सुरक्षित रूप से हटाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को निर्देश दिया गया है कि वह पंप संचालक के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करे

यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने दीपक आचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।


मामले की पृष्ठभूमि

सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संभावित खतरे


हाईकोर्ट की कार्रवाई और निर्णय


मामले की समयरेखा (टाइमलाइन)

तारीखघटना
22 जुलाई 2019NGT ने पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मानक तय किए।
2021एचपीसीएल ने बांदनवाड़ा में पेट्रोल पंप आवंटित किया।
6 अक्टूबर 2021हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप संचालन पर अंतरिम रोक लगाई।
2024पंप संचालक ने अंतरिम रोक हटाने की अपील की।
मार्च 2024हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक को स्थायी किया।
14 मई 2024मामले की अगली सुनवाई होगी।
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