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एचपीसीएल को संचालक के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश
हाईटेंशन लाइन के नीचे पेट्रोल पंप संचालन पर हाईकोर्ट की स्थायी रोक
जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में स्थित श्मशान के पास और हाईटेंशन लाइन के नीचे संचालित पेट्रोल पंप पर स्थायी रोक लगा दी है। इससे पहले, 2021 में इस पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे अब अदालत ने स्थायी कर दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि भूमिगत टैंक में पेट्रोल मौजूद है, तो उसे सुरक्षित रूप से हटाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को निर्देश दिया गया है कि वह पंप संचालक के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करे।
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने दीपक आचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
मामले की पृष्ठभूमि
- याचिकाकर्ता के वकील सुनील समदड़िया और अरिहंत समदड़िया ने अदालत को बताया कि एचपीसीएल ने 2021 में बांदनवाड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप आवंटित किया था।
- नियमानुसार, संवेदनशील क्षेत्रों के 30 मीटर और स्कूलों के 50 मीटर के भीतर पेट्रोल पंप स्थापित नहीं किया जा सकता।
- लेकिन यह पंप श्मशान से केवल 25 मीटर और 11,000 केवी हाईटेंशन लाइन से मात्र 18 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संभावित खतरे
- श्मशान घाट एक उच्च तापमान और चिंगारी वाला क्षेत्र होता है, जहां आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है।
- हाईटेंशन लाइन में 11,000 केवी बिजली प्रवाहित होती है, जिससे पेट्रोल लीक होने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।
- याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 22 जुलाई 2019 को पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानक तय किए थे, लेकिन इस मामले में उन मानकों की अनदेखी की गई।
हाईकोर्ट की कार्रवाई और निर्णय
- 6 अक्टूबर 2021: हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पेट्रोल पंप के संचालन पर रोक लगा दी।
- पंप संचालक ने अदालत से अंतरिम रोक हटाने की अपील की, यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता की एकतरफा सुनवाई के आधार पर यह आदेश दिया गया था।
- कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम रोक को स्थायी कर दिया।
- अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
मामले की समयरेखा (टाइमलाइन)
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 22 जुलाई 2019 | NGT ने पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मानक तय किए। |
| 2021 | एचपीसीएल ने बांदनवाड़ा में पेट्रोल पंप आवंटित किया। |
| 6 अक्टूबर 2021 | हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप संचालन पर अंतरिम रोक लगाई। |
| 2024 | पंप संचालक ने अंतरिम रोक हटाने की अपील की। |
| मार्च 2024 | हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक को स्थायी किया। |
| 14 मई 2024 | मामले की अगली सुनवाई होगी। |

