24 News Update उदयपुर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मावली राहुल चौधरी ने एक सनसनीखेज फैसले में पत्नी की हत्या के दोषी किशनलाल उर्फ किशन दास पुत्र सीताराम, निवासी नवानिया थाना वल्लभनगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दोषी मानते हुए मृत्यु दंड से दंडित किया है। दोषी किशनलाल अपनी पत्नी लक्ष्मी को काली और मोटी कहकर अपमानित करता था। एक दिन उसने उसकी देह से कपड़े उतरवाकर यह कहते हुए केमिकलनुमा द्रव्य शरीर पर लगाया कि इससे वह गोरी हो जाएगी। इसके बाद उसने पेट पर जलती अगरबत्ती लगा दी और शेष द्रव्य की बोतल उस पर उड़ेल दी, जिससे लक्ष्मी आग में झुलसकर तड़पती रही और उसकी मौत हो गई।
अदालत की टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश राहुल चौधरी ने कहा कि “अभियुक्त का यह कृत्य समाज के सामूहिक शुद्ध अंतःकरण को झकझोर देता है। ऐसे अपराधी का पुनर्वास किसी स्वस्थ समाज के लिए उचित नहीं है।” उन्होंने आदेश दिया कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।
अभियोजन पक्ष की दलील
लोक अभियोजक दिनेशचंद्र पालीवाल ने इस प्रकरण में 14 गवाहों को परीक्षित कराया और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए। उन्होंने बहस के दौरान अदालत से कहा कि अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति कानून का भय बना रहे। अदालत ने अभियुक्त किशनलाल उर्फ किशन दास को मृत्यु दंड के साथ-साथ ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।
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