राजसमंद में भी अवकाश की हो गई घोषणा
जयपुर। प्रदेश में लगातार बढ़ती सर्दी और शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए राज्य के 18 जिलों में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कई जिलों में कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों के लिए अवकाश लागू किया गया है। खबर लिखे जाने तक राजसमंद में भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। वहां पर पहली से आठवीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है।
राजधानी जयपुर में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है, वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 8 जनवरी तक स्कूल नहीं जाना होगा। हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
श्रीगंगानगर में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में 12 जनवरी तक अवकाश रहेगा, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। झालावाड़ जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे, हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा।

अजमेर में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 7 जनवरी तक अवकाश दिया गया है, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल संशोधित समय अनुसार संचालित होंगे। डूंगरपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों, मां बाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है, वहीं कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगा।
भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी-बारां, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 8 जनवरी तक अवकाश लागू किया गया है। टोंक और डीडवाना-कुचामन जिलों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित प्राथमिक विद्यालयों में 8 जनवरी तक छुट्टी रहेगी।
कोटा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कुछ जिलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय को देर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश केवल विद्यार्थियों पर लागू होंगे। शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति और परीक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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