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फतहनगर में संपत्ति हड़पने और फर्जी ट्रस्ट खाता खोलने का मामला, पीड़ित ने न्यायालय में पेश किया परिवाद, पुलिस ने की FIR दर्ज

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24 News Update फतहनगर (उदयपुर)। स्थानीय व्यवसायी श्री मनोज अग्रवाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली के समक्ष एक परिवाद पत्र प्रस्तुत कर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कुछ व्यक्तियों ने षड्यंत्रपूर्वक उनकी पुश्तैनी संपत्ति – फतहनगर मेन चौराहे स्थित दुकानें – हड़पने का प्रयास किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री मनोज अग्रवाल के पिता स्व. श्री रामलाल अग्रवाल द्वारा वर्षों पूर्व उक्त दुकानें सरदार कमलजीत सिंह, सरदार कालूसिंह उर्फ विरेंद्र सिंह और प्रकाश सिंह को किराए पर दी गई थीं। किरायेदारों द्वारा 2001 में एक लिखित अनुबंध भी किया गया था, और 2020 तक किराया अग्रवाल परिवार को नियमित रूप से दिया गया।

परिवादी का आरोप है कि इसके पश्चात उक्त किरायेदारों ने दुकानों को हनुमान धर्मशाला ट्रस्ट की संपत्ति बताकर ट्रस्ट के नाम से ICICI बैंक शाखा फतहनगर में एक फर्जी खाता खुलवाया। यह खाता कथित रूप से ट्रस्ट के नाम पर बिना वैध पंजीयन दस्तावेजों के, ICICI बैंक के शाखा प्रबंधक श्री दिलीप चावला की सहमति व संलिप्तता से खोला गया।

श्री अग्रवाल के अनुसार, उक्त खाते में किराए के चेक जमा करने का प्रयास किया गया, जिससे यह साबित होता है कि आरोपियों ने दुकान की वास्तविक मालिकाना स्थिति को विवादास्पद बनाने की सुनियोजित योजना बनाई थी।

इस मामले में श्री मनोज अग्रवाल ने 13 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना फतहनगर में लिखित शिकायत दी थी, और बाद में 29 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को भी शिकायत प्रेषित की, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

जिला न्यायालय मावली में धारा 318(4), 336(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में लिया है और थाना फतहनगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पुलिस थाना फतहनगर द्वारा दिनांक 03 जून 2025 को उक्त परिवाद पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और जांच अधिकारी कालूलाल (सहायक उप निरीक्षक) को मामले की आगे की जांच सौंप दी गई है।

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