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अरवाना मॉल में दुकानदार का बिजली कनेक्शन काटने का आरोप, AVVNL पर भी नियमों की अनदेखी के सवाल

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24 News Update उदयपुर। उदयपुर के हाथीपोल क्षेत्र स्थित अरवाना मॉल में एक दुकानदार का बिजली कनेक्शन काटे जाने का मामला सामने आया है। दुकान संचालिका मदीना अली ने आरोप लगाया है कि मॉल प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूली के विवाद के बाद उनका प्री-पेड बिजली कनेक्शन बंद कर दिया गया, जिससे पिछले करीब 50 दिनों से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
मदीना अली के अनुसार उन्होंने मॉल की पहली मंजिल पर स्थित दुकान को मालिक यूसुफ मोटागामवाला से किराए पर लेकर वहां हेयर सैलून और बुटीक का संचालन शुरू किया था। दुकान लेने के बाद से वह मॉल प्रबंधन को नियमित रूप से मेंटेनेंस शुल्क और अन्य निर्धारित भुगतान करती रही हैं। इसके अलावा मॉल द्वारा लगाए गए प्री-पेड बिजली मीटर का बिल और उसमें जोड़े जाने वाले डीजी चार्जेज का भुगतान भी करती रही हैं।

मदीना का आरोप है कि समय के साथ बिजली बिल और अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी की जाने लगी, जबकि इसके संबंध में कोई विस्तृत बिल या स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता था। उनका कहना है कि बिल पर न तो अधिकृत हस्ताक्षर होते थे और न ही शुल्कों का स्पष्ट ब्योरा दिया जाता था। इसी को लेकर उन्होंने मॉल प्रबंधन से शुल्क का विस्तृत विवरण मांगा और भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करने की प्रक्रिया शुरू की।
बताया जा रहा है कि इसके बाद मॉल प्रबंधन ने दुकान का बिजली कनेक्शन ही बंद कर दिया। इस संबंध में जब मॉल मालिक हुसैन से व्हाट्सएप के जरिए जानकारी मांगी गई तो उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
दूसरी ओर, मदीना अली ने स्वतंत्र बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी किया। उनका कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन AVVNL के मधुबन कार्यालय में उनकी फाइल स्वीकार नहीं की गई और आवेदन को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया।

इस मामले में बिजली वितरण कंपनी के नियमों का हवाला देते हुए मदीना का कहना है कि बहुमंजिला भवनों और व्यावसायिक परिसरों में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों को सीधे निगम से बिजली कनेक्शन लेने का अधिकार है। AVVNL के वाणिज्यिक विंग द्वारा वर्ष 2023 में जारी आदेशों में भी यह प्रावधान उल्लेखित है कि परिसर में रहने वाला या व्यवसाय करने वाला कोई भी व्यक्ति निगम से सीधे बिजली आपूर्ति की मांग कर सकता है।

मामले को लेकर जब AVVNL उदयपुर के अधीक्षण अभियंता के.आर. मीणा से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि अरवाना मॉल को हाई टेंशन (HT) कनेक्शन दिया गया है। यदि मॉल प्रबंधन अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करता है तो व्यक्तिगत कनेक्शन जारी किया जा सकता है।
हालांकि दुकानदार का कहना है कि जब मॉल प्रबंधन के साथ ही विवाद चल रहा है तो उनसे ट्रांसफार्मर लगाने की अपेक्षा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वहीं मॉल की ऊपरी मंजिल पर एक फ्लैट में पहले से ही अलग आवासीय बिजली कनेक्शन होने का हवाला देते हुए इस मामले में नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
फिलहाल पूरे मामले को लेकर दुकानदार ने प्रशासन और बिजली निगम से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उन्हें स्वतंत्र बिजली कनेक्शन मिल सके और उनका व्यवसाय फिर से शुरू हो सके।

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