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- रिपोर्ट जयवंत भैरविया –
24 न्यूज अपडेट उदयपुर। बिजली निगम के अफसर कमाल के हैं। जिसे कनेक्शन को अवैध बता रहे हैं उसको हटाने के लिए कनेक्शन लेने वाले को 15 दिन का समय दे रहे हैं। हाथों हाथ काट नहीं रहे हैं। उदयपुर में इस तरह की कार्यप्रणाली पहली बार देखने को मिल रही है बाकि होता यह है कि यहां कनेक्शन अवैध पाया, वहां हाथों हाथ जुर्माना लगा कर काट दिया। इस मामले में लगता है कोई रसूख आड़े आ रहा है जिसके चलते अल्टीमेटम दिया गया है ताकि 15 दिन में कोई कानूनी गली निकाल ली जाए। मामला अजमेर विधूत वितरण निगम लिमिटेड का है। बिजली विभाग की नियमावली एवीवीएनएल टी कोस -2021 में वर्णित नियमानुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्वामित्व के परिसर मे लिये गए विधुत कनेक्शन से किराये पर, लीज पर, अनुबंध पर,जरिये पॉवर ऑफ एटॉर्नी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट से लिए गए अन्य परिसर यथा मकान , फ्लैट, दुकान में उसी कनेक्शन से विधुत उपभोग नही कर सकता यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान , फ्लैट अथवा दुकान के विधुत कनेक्शन या मीटर का संयुक्त उपयोग अपने भाई, पत्नी या पुत्र के परिसर, मकान, फ्लैट या दुकान में भी नही कर सकता। लेकिन अजमेर निगम लिमिटेड के गुलाबबाग पॉवर हॉउस प्रथम के अंतर्गत आने वाले टाऊन हाल लिंक रोड क्षेत्र में नगर निगम के दो अलग अलग अनुज्ञा धारियों को आवंटित कियोस्को में एक अनुज्ञा धारी व्यक्ति द्वारा अन्य अनुज्ञधारी व्यक्ति को आवंटित कियॉस्क में अवैध कब्जा कर दोनों कियोस्को में संयुक्त रूप से एक ही विधुत मीटर का उपयोग किया जा रहा था। जिसके पश्चात अजमेर विधूत वितरण निगम लिमिटेड के पॉवर हॉउस प्रथम के सहायक अभियंता द्वारा दिनाँक 13 जून 24 को पत्रांक /अ. वि. वि. नि. लि./ प व स/ पा. हा.-1/उ. शाखा/ उदयपुर/24-25/प्रे. 221 जारी कर कियॉस्क संख्या 4 के बिजली कनेक्शन का उपयोग अवैध रूप से कियॉस्क संख्या 5 में करने को अवैध बताते हुए 15 दिवस में कनेक्शन हटाने हेतु आदेशित किया, ऐसा नही किये जाने पर संबंध विच्छेद / कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। ऐसा ही गैर कानूनी कृत्य एक अन्य कियॉस्क में भी किया गया है जिसमें मृतक के कियोस्क के दस्तावेज पर विधुत कनेक्शन प्राप्त किया गया है।

