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अजमेर दरगाह विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, अंजुमन कमेटी ने सुनवाई पर रोक की मांग की

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24 News Update जयपुर। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरगाह खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान ने याचिका दायर कर अजमेर सिविल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। बुधवार को जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत में इस पर सुनवाई हुई। अंजुमन कमेटी की ओर से अधिवक्ता आशीष सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े मामलों में सुनवाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद अजमेर सिविल कोर्ट याचिका स्वीकार कर सुनवाई कर रही है, जो अवैध है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि अंजुमन कमेटी इस वाद में पक्षकार नहीं है, इसलिए वह याचिका दायर करने की पात्र नहीं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है। बता दें, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 2024 में याचिका दायर कर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने का दावा किया था। इस पर 19 अप्रैल को अजमेर सिविल कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है।

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