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कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रेताओं के यहां आकस्मिक निरीक्षण, 4 फर्मों के उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित

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245 News Update चित्तौड़गढ़, 13 अप्रैल। आयुक्त कृषि एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में किसानों को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत यूरिया के डायवर्जन एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय दलों द्वारा अधिक विक्रय करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. शंकर लाल जाट के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा 11 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए गए इस अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 81 उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 29 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अभियान के दौरान 5 उर्वरक विक्रेताओं के यहां उर्वरक विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। साथ ही मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने, स्टॉक की जानकारी का उचित प्रदर्शन नहीं करने एवं अभिलेख संधारण में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर 4 फर्मों के उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं।
निलंबित फर्मों में मैसर्स दीपक ट्रेडर्स, सारण (गंगरार), एस.के. क्रॉप, बस्सी, मैसर्स गट्याणी एंड कम्पनी, पुराना बस स्टेण्ड (बेगूं) एवं मैसर्स कालिका खाद बीज भंडार, जवाहर नगर (आकोला) शामिल हैं।

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