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1.57 लाख अग्रिम भुगतान लेकर मकान निर्माण नहीं करने का आरोप

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24 News Update उदयपुर, 7 अप्रैल। अम्बामाता थाना क्षेत्र में एग्रीमेंट के अनुसार मकान निर्माण कार्य नहीं कर राशि हड़पने और वापस नहीं करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रकरण संख्या 157/26 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट न्यायालय एसीजेएम उदयपुर के आदेश पर डाक माध्यम से प्राप्त हुई। मामले में सुरेश पंवार पुत्र स्व. बाबू उर्फ बालू पंवार, निवासी खान वाले बाबा के पास, मुल्लातला, थाना अम्बामाता पर आरोप है कि उन्होंने एग्रीमेंट के अनुसार मकान निर्माण कार्य नहीं किया और ली गई राशि वापस नहीं की। शिकायतकर्ता शंकर खटीक पुत्र स्व. किशनलाल खटीक, निवासी खटीकवाड़ा, गुलाबेश्वर मार्ग, हाथीपोल ने आरोप लगाया है कि एग्रीमेंट के तहत दी गई राशि का न तो उपयोग निर्माण कार्य में किया गया और न ही उसे लौटाया गया। मामले की जांच एएसआई रणजीत सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों और एग्रीमेंट की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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