24 News update उदयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को हटाने तथा वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिवअप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उदयपुर में अब तक हजारों लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटवा लिए हैं, लेकिन अभी भी हजारों अपात्र लोग सूची में शामिल हैं। इस बीच केंद्र सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर उदयपुर जिले में 9568 परिवार सूचीबद्ध किए गए हैं, जो निर्धारित मापदण्ड़ों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होने के बावजूद लाभ उठा रहे हैं। अभियान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक इन परिवारों की ओर से गिवअप नहीं किए जाने पर विभाग उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगा। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पुनम सागर द्वारा विभिन्न परिमापों के आधार पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सूचना साझा की गई है। जिनका खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे संदिग्ध लाभार्थियों का प्रमाणिकरण किया जा रहा है। परीमापों में 6 लाख से अधिक आय वाले, जीएसटीएन पर 25 लाख से अधिक टन ओवर वाले. 4 पहिया वाहन धारक एवं बडी कम्पनी में कार्यरत उपभोक्ता इत्यादि के लगभग 9568 परिवारों को चिन्हित किया गया है। क्षेत्र में प्रमाणिकरण हेतु संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक/ राशन विक्रेता को सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं। श्री भटनागर ने बताया कि अप्रात्र लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना संभावित है।अब तक 34,807 ने किया गिवअपश्री भटनागर ने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में लगभग 26 लाख 41 हजार व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा जिससे राज्य सरकार पर वार्षिक 409.39 करोड की राशि का वित्तीय भार कम होगा। इस क्रम में उदयपुर जिले में कुल 8252 आवेदनों पर लगभग 34,807 लोगों द्वारा गिवअप किया गया। अभियान के तहत उदयपुर जिले में कुल 677 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये जिन से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगो को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। खाद्य विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा।यह हैं प्रावधानगिवअप अभियान के तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अनुसूची-1’’ के तहत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसमें ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो। परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी /स्वायत्त शासीसंस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारीक आय हो अथवा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल हैं। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 निर्धारित है। नाम हटवाने के लिए खाद्य विभाग की साईट पर ऑनलाईन आवेदन अथवा संबंधित राशन विक्रेता के पास उपलब्ध आवेदन फार्म अथवा जिला रसद कार्यालय उदयपुर में आवेदन किया जा सकता है। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation छूटे बच्चों के टीकाकरण पर जोर, डब्ल्यूएचओ के सहयोग से कार्यशाला आयोजित गोगुन्दा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार