24 न्यूज अपडेट, बेगूं। एसीजेएम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी को कड़ी सजा दी है। न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने आरोपी घनश्याम सिंधी को एक साल का साधारण कारावास और 8 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो एक महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। बताया गया कि वर्ष 2018 में घनश्याम सिंधी ने बेगूं निवासी रमेश चंद्र कोली से 5 लाख रुपये उधार लिए थे। भुगतान के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने पर पीड़ित रमेश चंद्र ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट भोलेश भट्ट और मोहम्मद एतमाद अजमेरी ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और यह फैसला सुनाया।
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