24 न्यूज अपडेट. नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मामलों में आज उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई कर रहा था। इस मामले में कार्रवाई पर राज्यों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कह दिया कि घटनाओं को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या याचिकाकर्ता ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सिलेक्टिव मत बनिए, क्योंकि यह मामला सभी राज्यों से जुड़ा है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कई राज्यों से मॉब लिंचिंग मामलों में उनकी कार्रवाई पर 6 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। आपको बता दें कि 28 जून 2022 को उदयपुर में पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा प्रवक्ता की पोस्ट शेयर करने को लेकर दो लोगों ने टेलर कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है। मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। वकील निजाम पाशा ने कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। पाशा ने कहा कि मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, लेकिन पीड़ितों के खिलाफ गोहत्या की एफआईआर दर्ज की गई। राज्य सरकार मॉब लिंचिंग की घटना से ऐसे ही इनकार करती रही तो 2018 के तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कैसे होगा।पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भीड़ खासकर गौरक्षकों द्वारा हत्या की घटनाओं की जांच करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि क्या याचिका में उदयपुर में कन्हैया कुमार की मॉब लिंचिंग की घटना का जिक्र है? एडवोकेट पाशा बोले कि मुझे नहीं लगता कि हमने उस घटना का जिक्र किया है, हम इसकी जांच करेंगे। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि आप मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर सिलेक्टिव तो नहीं हो रहे। एडवोकेट पाशा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, माई लॉर्ड। मैं जांच करूंगा और अगर जिक्र नहीं किया गया है तो उस घटना का भी उल्लेख करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा : क्या याचिका में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र है?

Advertisements
