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सीमावर्ती जिलों में फिर लगा ट्रांसफर पर बैन

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24 News Update जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर राज्य के सीमावर्ती जिलों में ट्रांसफर पर दी गई छूट को हटा लिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम द्वारा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर दोबारा पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते राज्य सरकार ने 8 व 9 मई को ट्रांसफर बैन में सीमावर्ती जिलों के लिए आंशिक छूट दी थी। इसका मकसद था – इन संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत करना और तत्काल आवश्यक पदों को भरना। इसी के तहत बड़ी संख्या में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), एलडीसी, यूडीसी और अन्य विभागों के कार्मिकों को बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर और फलोदी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया था।
विवाद खत्म, अब फिर ट्रांसफर की मांग
विवाद की तीव्रता कम होते ही इन जिलों में तैनात अधिकारी-कर्मचारी फिर से अन्य जिलों में तबादले की मांग करने लगे थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश देते हुए फिर से ट्रांसफर बैन लागू कर दिया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता व प्रशासनिक कार्य संचालन में कोई बाधा न आए।
किन जिलों पर लागू हुआ ट्रांसफर बैन?
अब प्रदेश के अन्य जिलों की तरह निम्न सीमावर्ती जिलों में भी ट्रांसफर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा: बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर श्रीगंगानगर जोधपुर फलोदी (जोधपुर संभाग)

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