24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर। इकबाल खान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधिनियंत्रण जयपुर एवं अरविंद पोसवाल जिला कलक्टर उदयपुर के निर्देशनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान शुद्ध आहार – मिलावट पर वार के तहत जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खाध सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने मैसर्स- श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट आई ब्लॉक,सेक्टर-14 उदयपुर पर कारवाई की गई एवं खोपरा पेडा ( श्रीनाथ स्वीट्स) का नमूना जांच हेतु लेकर भिजवाया गया है तथा शेष 193 किलोग्राम खोपरा पेडा को सीज किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त खोपरा पेडा जार में पैकिंग करके खुदरा दुकानदारों को बिक्री किया जाना था,इन जारों पर निमार्ण तिथि एवं एक्सपायरी तिथि,बैच नम्बर अंकित नहीं था, मैन्यूफैक्चसर्स का पुरा पता अंकित नहीं था अत: नमूना लेने के बाद शेष बचे 193 किलोग्राम खोपरा पेडा को सीज किया गया है।
डॉ शंकर बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विक्रेता के पास फूड हैण्डलैसर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट एवं पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट भी नहीं पाया गया है अत: फर्म को इम्प्रुमेंट नोटिस जारी किया जावेगा। डॉ शंकर लाल बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी तथा ऐसे सभी खाध व्यापारी जो खाध सामग्री अथवा पैकिंग का कार्य हैं को फूड एन्नूअल रिटर्न भरना आवश्यक है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है इसके बाद 100 रुपये प्रति दिन जुर्माने का प्रावधान है।
इस कार्रवाई के बाद आज पहली बार पता चला कि जिला प्रशासन खाद्य पदार्थों संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करता है वरना कई शिकायतों के बावजूद कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। मसलन दो साल से एक संगठन शिकायत कर रहा है कि गेहूं सहित अन्य अनाज के कट्टों पर एमआरपी नहीं लिखी होती है ना एक्सपायरी उस पर ज्ञापन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। धड़ल्ले से मंडी में गेहूं व दूसरे अनाज थोक व खुले में बिक रहा है।
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