24 न्यूज अपडेट चित्तौड़गढ़, 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग एवं चाईल्ड हेल्प लाईन टीम द्वारा जिले मे ईट भट्टा, ढाबा एंव दूकानो के मालिकों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को काम पर नहीं रखने हेतु जागरूक कर समझाईस की गई।
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया की बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। उसके बाद भी नियोजक बच्चो को काम पर रखता है तो उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत नियोजक के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक मुकेश कुमार ने विभिन्न स्थानां पर जागरूकता के दौरान दुकानों, प्रतिष्ठानों के मालिकों से नाबालिग बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने हेतु शपथ पत्र भरवाये गये। चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर नवीन किशोर काकडदा ने जन सामान्य को जागरूक करते हुए बताया कि बाल श्रम करता हुआ कोई भी बच्चा पाये जाने पर 1098 पर कॉल करे। जन-जागरूकता कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर करण जीनवाल, टीम सुपरवाइजर राहुल सिंह सोलंकी, नानुराम जाट, केस वर्कर पारस पूर्बिया उपस्थित रहे।

