24 न्यूज अपडेट उदयपुर। क्या यह रेत माफिया और लीगल बजरी बेचने वालों के बीच टकराहट बढ़ने और आगे बड़ा रूप लेने का पहला संकेत है जिसे समझ कर जिला प्रशासन को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञापन में आज दी ट्रक ट्रेलर बजरी ऑनर्स ट्रेड यूनियन, प्रतापगर उदयपुर के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि लीगल कारोबार करने वालों को हरियाणा और कोटा के ट्रकों में गुजरात रेत लाने वाला माफिया धमका रहा है। रिवाल्वर से गोली मारने की धमकी दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि पूरा एसोसिएशन कह रहा है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि माफिया इतना खुद पावरफुल हो कि गुजरात से बिना परमिशन रेत भरा ट्रक लेकर आ जाए और बिना पुलिस प्रशासन की जानकारी के बिना किसी को घूंस दिए उदयपुर में उसे बेच भी दे। कहीं न कहीं मिलीभगत पुलिस व प्रशासन स्तर पर भी दिखाई दे रही है। बहरहाल आज संगठन की ओर से कलेक्टर, एसपी, आरटीओ व खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को ज्ञापन दिया गया व इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो जिला प्रशासन को बताया गया कि समस्या आप जानते हैं, समाधान भी आपके पास है और सुलझानी भी आपको है। ज्ञापन का विषय गुजरात से वैध रूप से लाई गई बजरी विलय में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं अवैध रूप से बजरी विक्रेता पर अविलम्ब कार्यवाही करने के सम्बन्ध में था। इसमें बताया गया कि समस्त सदस्यों द्वारा गुजरात राज्य से रोयल्टी पेड एवं जी.एस.टी. पेड बजरी खरीदकर लायी जाती है और उदयपुर में विक्रय की जाती है एवं उक्त वैध रूप से लाई गई बजरी को उदयपुर की तंग गलियों में ट्रैक्टर ट्रोली के जरिये व मिनी ट्रक से गन्तव्य स्थान पर पहवाई जाती है। खनि अभियन्ता द्वारा आदेशात्मक प्रावधानों के तहत आर.एम.एम.सी.आर के नियम 92(1) के तहत टी.पी. जारी की जानी चाहिये, परन्तु उनके द्वारा टी.पी. जारी नहीं की जा रही है, जो पूर्णरूप से अवैध है। इस सम्बन्ध में खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 08-06-2020 को अधीक्षण खनि अभियन्ता को पत्र लिखा जिसमें उनके द्वारा लिखा गया कि टी.पी. जारी करना उचित एवं अतिरिक्त निदेशक, खान उदयपुर द्वारा भी खान एवं भू विज्ञान विभाग के निदेशक को पत्र दि. 10-06-2020 को लिखा गया जिसमें भी उनके द्वारा टी.पी. जारी करना उचित मानते हुए निदेशालय स्तर पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है। राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है कि वह अविलम्ब ई. ट्रान्जिट पास जारी करें ताकि वैध रूप से बजरी व्यवसाय किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आये।
इसके साथ ही प्रार्थी संस्था के सदस्यों द्वारा वैध रूप से व्यापार किया जा रहा है, लेकिन उदयपुर में एच.आर. नम्बर के वाहन एवं कोटा व अन्य नगरों के चाहन अवैधानिक रूप से बजरी एवं ओवरलोड माल ला रहे हैं एवं इन वाहनों के पास प मिट एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। साथ ही इस वाहन में गुजरात राज्य की बजरी को राजस्थान की बजरी से मिला कर उदयपुर की जन के साथ धोखाधड़ी भी की जा रही है। अवैध रूप से लाई गई बजरी के ड्राईवर एवं मालिक को रोकने पर संस्था के सदस्यों को जान से मारने की धमकी एवं रिवाल्वर से गोली मारने की धमकी दी जा रही है इनके विरुद्ध पूर्णरूप से कार्यवाही अविलम्ब किया जाना उचित है।
प्रार्थी संस्था के सदस्य वैध रूप से बजरी का व्यापार कर रहा हैं जो बजरी माफिया की श्रेणी में नहीं आते हैं, अपितु बजरी माफिया एच.आर. नम्बर थे। गाडियों में अवैधानिक रूप से ओवरलोड बजरी ला रहे हैं यह बजरी माफिया की श्रेणी आते हैं उनके द्वारा किये गये अवैध कृत्य एवं धोखाधडी की जा रही है और प्रार्थी संस्था के सदस्य इसमें बदनाम हो रहे है और उदयपुर में बजरी व्यापार भी बदनाम हो रहा है एवं असन्तोष व अशान्ति उत्पन्न हो रही है।


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