24 news update, state desk. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर प्रदर्शन और भीड़ को उकसाने के मामले में नरेश मीणा को जमानत दे दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, समरावता गांव हिंसा केस में जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, जिससे उनकी रिहाई अभी संभव नहीं होगी।
🔹 सरकार बनाम नरेश मीणा
✅ सरकार की दलील:
- सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि नरेश मीणा “आपराधिक प्रवृत्ति” के व्यक्ति हैं।
- समरावता हिंसा मामले में उनकी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।
✅ कोर्ट का जवाब:
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए इस केस में जमानत दी जा रही है।
- इससे पहले भी इसी मामले में कई लोगों को जमानत मिल चुकी है।
🔹 किन मामलों में फंसे हैं नरेश मीणा?
1️⃣ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर धरना और भीड़ को उकसाने का मामला (सितंबर 2023) – इसमें जमानत मिल गई।
2️⃣ देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का मामला – आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
3️⃣ समरावता गांव हिंसा केस – इस मामले में जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।
4️⃣ हाईवे जाम और ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले – अभी गिरफ्तारी नहीं हुई।
5️⃣ गाड़ियों में आगजनी और पुलिस से झड़प का मामला – जांच जारी।
🔹 क्यों नहीं होगी अभी रिहाई?
✅ समरावता हिंसा मामले में 14 फरवरी को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
✅ जब तक इस केस में जमानत नहीं मिलती, तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकते।
✅ SDM थप्पड़ मामले में आज हाईकोर्ट की सुनवाई अहम होगी।
🔹 घटना की पृष्ठभूमि:
📍 स्थान: देवली-उनियारा उपचुनाव (टोंक)
📅 घटना: ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन नरेश मीणा ने अधिकारियों पर “जबरन मतदान करवाने” का आरोप लगाया और SDM को थप्पड़ मार दिया।
🔥 इसके बाद हिंसा भड़क गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई।
🔹 अब आगे क्या होगा?
🔹 SDM थप्पड़ मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
🔹 समरावता हिंसा मामले में अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती, तो वे जेल में ही रहेंगे।
🔹 हाईवे जाम और ईवीएम छेड़छाड़ मामलों में गिरफ्तारी का भी खतरा बरकरार है।

