
24 न्यूज अपडेट, भीलवाडा। शाहपुरा जिले में नाबालिग से गैंगरेप कर भट्टी में जलाने के मामले में 10 महीने बाद भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने फैसला सुरक्षित रखा है। कुल 9 आरोपियों में से 7 को बरी कर दिया है और 2 को दोषी माना है। लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सात आरोपियों को मामले में बरी कर दिया। दो लोगों को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसले को अभी सुरक्षित रखा गया है। पिछले साल 2 अगस्त को हुई घटना ने राजस्थान के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस चर्चित भट्टी कांड पर आज भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 में आज विशेष सुनवाई चली। पुलिस ने एक महीने में 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। नाबालिग लड़की को गैंगरेप के बाद कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने के इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को ए श्रेणी का अपराध माना था। मामले की मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की। मुख्य आरोपी कान्हा कालू सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों की पत्नी, बहन, मां-पिता व अन्य लोग शामिल किए गए जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया है। गैंगरेप करने वाले 2 लोगों को दोषी माना गया। अब कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगा। आपको बता दें कि शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। गिरडिया पंचायत की एक नाबालिग जब खेत में बकरी चराने गई थी, तब दो लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और बेहोशी की हालत में कोयले की भट्टी में झोंक दिया। आरोपियों की पत्नी ने भी साथ दिया। बच्ची को भट्टी में जलाने के बाद उसके शेष बचे बॉडी पार्ट्स को तालाब में फेंक दिए।
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