उदयपुर। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बोहरा गणेश मंदिर क्षेत्र में बेसन के लड्डू के नमूने को लेकर लगाए गए जुर्माने में दुकानदार ने दस्तावेजी आधार पर स्पष्टीकरण जारी किया है। दुकानदार का कहना है कि लड्डू में मिलावट का कोई तथ्य सेम्पल की जांच रिपोर्ट में अंकित नहीं है। सिर्फ नमी की कमी का जिक्र किया गया है जो लड्डू बनाए जाने के उपरांत समय के साथ का प्राकृतिक क्षरण है।
बोहरा गणेश मिष्ठान के प्रोपराइटर दिनेश जोशी ने बताया कि बेसन के लड्डू ताजा होते हैं तब वे नर्म होते हैं, बेसन का घोल टाइट होने पर दो घंटे के बाद से ही यह नमी कम होती जाती है। इस परिस्थिति में यह मिलावट नहीं कहलाती, न ही यह खाने से कोई फूड पॉइजनिंग जैसा मामला होता है। यह जरूर है कि खाद्य सुरक्षा मानकों में नमी का भी स्टैंडर्ड तय किया गया है और इसी आधार पर इस सेम्पल को सबस्टैंडर्ड श्रेणी में माना गया, न कि मिलावटी (हेजार्डियस)। इस मामले में चूंकि दुकानदार की अनभिज्ञता से अपील में देरी हुई, इसलिए जुर्माने का प्रावधान लागू हुआ।
तीन तरह से बनता है खाद्य सुरक्षा में बुनियादी आधार
-मिस ब्रांड : यदि कोई व्यक्ति बोगस, बिना रजिस्टर्ड या किसी प्रसिद्ध नाम के मिले-जुले नाम से प्रोडक्ट बेच रहा हो।
-सब स्टैंडर्ड : तय मानकों के आधार पर कुछ प्रतिशत ऊपर-नीचे परिणाम आने पर, जैसे दूध में पानी की अधिकता, मावे में फैट की कमी, घी का कुछ समय बाद टाइट होना आदि। इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
-हेजार्डियस : ऐसी मिलावट जिसके के सेवन से तुरंत या बाद में स्वास्थ्य को खतरा हो, व्यक्ति के जीवन पर खतरा होने की आशंका हो।
प्रतिश्ठान ने की अपील
्र्रप्रतिष्ठान की ओर से अपील की गई कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में समाचारों के प्रकाशन के दौरान तथ्यों को आमजन तक स्पष्ट और तकनीकी रूप से प्रस्तुत करने का आग्रह हैं। भगवान के प्रसाद को नाहक बदनाम करने जैसी स्थिति बन गई है। व्यापारी आहत होते हैं, लेकिन व्यापार कर्म करने वाले प्रशासन के समक्ष अपना दर्द प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं आ पाते। किन्तु हम चाहते हैं कि मीडिया जब भी ऐसे समाचार प्रकाशित करे, वह इन मानकों के आधार पर ही स्थिति को स्पष्ट करे कि खाद्य वस्तु में वाकई मिलावट थी जो स्वास्थ्य के लिए अहितकारी थी, या सामान्य रूप से कोई तत्व कम या ज्यादा था जो प्राकृतिक रूप से हो जाता है।
आपको बता दें कि एडीएम कोर्ट द्वारा बोहरा गणेश मंदिर स्थत मैसर्स- बोहरा गणेश मिष्ठान के बेसन के लडडू सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 25000 का जुर्माना लगाया गया था। इसी प्रकार महालक्ष्मी आइसक्रीम, गारियावास की कुल्फी सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 50000 का, मैसर्स- दया नाश्ता सेंटर माली कालोनी का दही सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 50000 का, मैसर्स- चामुण्डा दूध डेयरी, जाट वाडी का दूध सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 100000 का, मैसर्स- जय भैरुनाथ दुध डेयरी कुम्हारों का भट्टा का पनीर सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 100000 का, मैसर्स- राज दुध डेयरी, आई, ब्लाक, सेक्टर-14, का दुध सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 50000 का, मैसर्स- भोला मसाला भण्डार, धानमंडी, द्धारा लूज लाल मिर्च पाउडर बेचने पर 50000 का, बेदला स्थित कालूलाल तेली द्वारा सब स्टैण्डर्ड नमकीन बेचे जाने पर 100000 का जुर्माना तथा मैसर्स- ड्रग डिस्ट्रिब्यूटर, मधुवन दवा बाजार द्वारा मिसब्रांड फूड सपलीमैंट पाये जाने पर इसके निर्माता सहित कुल 210000 का जुर्माना लगाया गया है।
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