राजसमंद । राजसमंद में 8 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी मदनलाल पंथी (64) को पोक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 5 साल की सजा व 5000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 13 अक्टूबर 2021 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना कांकरोली में रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि सुबह 7 बजे उनकी 8 साल की बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली इस दौरान मदन लाल पंथी ने उनकी बेटी को पास बुलाकर उसका हाथ खींचकर घर के अंदर ले गया ओर अश्लील हरकत की।
बाद में बालिका ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा कर घर से बाहर आई और रोते हुए अपने पिता की दुकान पर पहुंची और पूरा घटना क्रम बताया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कांकरोली द्वारा प्रकरण दर्ज कर, आवश्यक अनुसंधान पूरा कर आरोपी मदन लाल के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मदन लाल पंथी निवासी सुंदर कॉलोनी, भीलवाड़ा रोड, कांकरोली, को दोष सिद्ध घोषित किया गया व 5 साल की सजा व 5000 रुपए जुर्माने की सजा का फैसला दिया।
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