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पेसिफिक को करोड़ों का झटका : मेडिकल कॉलेज में हो चुके 100 एमबीबीएस सीटों के प्रवेश निरस्त, कक्षाओं में प्रवेश निषेध

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24 न्यूज अपउेट. उदयपुर। उदयपुर के पेसिफिक विवि को फिर से करोड़ों का झटका लगा है।  राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की डिविजन बैंच (डीबी) के आदेश की अनुपालना में मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ने पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर की 100 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों पर दिए प्रवेश निरस्त  करते हुए पेसिफिक को करोड़ों का झटका दिया है। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को चेयरमैन नीट यूजी काउंसिल ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि 100 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों पर प्रवेशित विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम की कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाए।  आदेश में कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ द्वारा दिनांक 08.10.2024 को रिट याचिका संख्या 12053/2024 में पारित निर्णय की पालना में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर को 100 अतिरिक्त सीटें बोर्ड द्वारा प्रोविजनल आवण्टित की गई थी, जिनका आवण्टन स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑर्डर सीट्स वर्णित करते हुए किया गया था तथा उक्त सीटों पर किये गये आवण्टन एवं जोइनिंग को माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली डी.बी. स्पेशल अपील के निर्णय के अध्यधीन रखा गया था।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1032/2024 में दिनांक 05.11.2024 को पारित अंतरिम आदेश की पालना में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, भीलों का बेदला, उदयपुर में जिन अभ्यर्थियों द्वारा एकल पीठ के आदेश की अनुपालना में प्रवेश लिया गया था उनके प्रवेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, भीलों का बेदला, उदयपुर को यह निर्देशित किया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर से प्रवेशित अभ्यर्थियों को कक्षा में प्रवेश एवं उपस्थित नहीं करने दिया जावे। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल, भीलों का बेदला, उदयपुर में एमबी.बी.एस. विद्यार्थियों की कुल सीटे 150 तक ही सीमित रहेंगी। यह आदेश खण्डपीठ याचिका के आदेश के अधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतरिम आदेश की पालना में संबंधित कोई अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग बोर्ड को जमा कराई गई अपनी एक वर्ष की ट्यूशन फीस वापस प्राप्त करना चाहता है तो वह इस बाबत चैयरमेन नीट यूजी 2024 को व्यक्तिश: आवेदन कर प्राप्त कर सकता है।

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