24 न्यूज अपडेट उदयपुरा। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री योगेश गोयल भा०पु०से० के निर्देशानुसार, श्री गोपाल स्वरूप मेवाडा आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) उदयपुर के सुपरविजन में श्री गजेन्द्र सिंह राव वृताधिकारी वृत गिर्वा के निर्देशन में श्री भवानी सिंह राजावत पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना गोवर्धनविलास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना हाजा के प्रकरण संख्या 274/2024 धारा 109 (1), 126 (2), 309 (6), 111 (2) भारतीय न्याय संहिता में प्रार्थी के सिर पर चाकू से जानलेवा हमला कर मोबाईल लूटने का प्रयास करने के आरोपी प्रवीण ओड पिता भगवती लाल उम्र 20 साल निवासी इन्द्रा कॉलानी कच्ची बस्ती थाना गोवर्धनविलास उदयपुर व एक विधी से संघर्षरत बाल अपचारी निरूद्ध किया गया है।
घटना का विवरण:- दिनांक 11.07.2024 को प्रार्थी श्री आशिष पिता किशनलाल अहारी उम्र 19 वर्ष
निवासी उगमणा कोटडा फला दरी पुलिस थाना ऋषभदेव जिला उदयपुर ने थाना गोवर्धनविलास पर एक प्रकरण इस आशय का दर्ज करवाया कि प्रार्थी व उसका सहकर्मी रिंकेश मीणा डबलपमेंट केरीयर पोईंट मेलडी माता रोड बलीचा मै नौकरी करते है। दिनांक 11.07.2024 को डयूटी समाप्त होने के पश्चात प्रार्थी व उसका दोस्त रींकेश मीणा दोनो ऑफीस से पैदल पैदल आई ब्लोक सेक्टर 14 स्थित अपने कमरे पर जा रहे थे। सेक्टर गार्डन के पास कुछ लडके खडे थे, उनमें से एक लडका प्रार्थी व उसके दोस्त के सामने आये व रास्ता रोक कर व चाकू दिखा कर मोबाईल लूटने का प्रयास करने लगा। जिसका प्रार्थी व उसके दोस्त रिकेंश ने विरोध किया तो उस लडके ने प्रार्थी के सिर में जानलेवा हमला करते हुए चाकू मार दिया। घटना के बाद उक्त लडके मोटरसाईकल पर बैठकर मौके से भाग गये।
उक्त घटना पर प्रकरण संख्या 274/24 धारा अपराध धारा 126 (2), 109(1), 309 (6) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दर्ज किया गया।
घटना का खुलासाः- उक्त घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मय पुलिस टीम के मौके पर
पहुंचे व घटना के आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया व पुलिस टीम को जरिये मुखबीर सूचना मिली की उक्त घटना पूर्व में लूट के प्रकरणों में चालानशुदा विधी से संघर्षरत बाल अपचारी व उसके दोस्त ने उक्त वारदात को अंजाम दिया है। उक्त दोनों आरोपीगण मोबाईल बंद करके मौके से फरार होकर उदयपुर शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र की तरफ हो गये। जिनको पुलिस टीम ने दबिश देकर अलग-अगल स्थानों से डिटेन किया व इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाईकल जब्त की है।
घटना का उदेश्यः- विधी से संघर्षरत बाल अपचारी के विरूद्व पूर्व में भी लूट सहित अन्य धाराओं में 6 प्रकरण दर्ज है। विधी से संघर्षरत बाल अपचारी नये-नये दोस्तों के साथ मिलकर गैंग बनाकर संगठित अपराध के रूप में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता है।
संगठित अपराधो में नवीन कानूनी प्रावधानः- संगठित अपराध कारित करने पर आरोपीगण के विरूद्व नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 (2) की धारा का ईजाफा किया गया है। उदयपुर जिले में संभवतया पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 (2) में कार्यवाही की जा रही है। नये कानून के तहत इस प्रकार के अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। नवीन कानून के तहत उक्त सजा कारित अपराध की धाराओं के अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस थाना गोवर्धनविलास टीम के सदस्यः-
- श्री भवानी सिंह राजावत पु.नि. थाना प्रभारी गोवर्धनविलास
- श्री गंगा राम सउनि
- श्री कालू लाल सउनि
- श्री मनोहर सिंह हैडकानि 1461
- श्री दिनेश सिंह कानि 678
- श्री सुरेन्द्र सिंह कानि 2813
- श्री दिनेश कुमार कानि 2682
- श्री लोकेश रायकवाल साईबर सैल

