अम्बा माता स्कीम स्थित मैसर्स- वैदेही फूड प्लाजा खाध सुरक्षा दल की कारवाई
24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि पर्यटन सीजन पर जिले में बढते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए मिलावट की सम्भावना बढ़ जाती है। इसे रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा दल ने श्रीमान इकबाल खान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं अरविंद पोसवाल जिला कलक्टर उदयपुर के निर्देशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ शंकर एच बामणिया द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने मैसर्स- वैदेही फूड प्लाजा, राडाजी चौराहा स्थित से पनीर,दही,चावल के नमूने जांच हेतु लिये गये। यहाँ कई अनियमितता पायी गयी । फूड लाइसेंस एवं फूड सैफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का डिस्प्ले नहीं होना पाया गया, पानी की रिपोर्ट एवं पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी। यहाँ कार्यरत फूड हैण्डलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाये गये, साफ-सफाई नहीं पायी गयी, इन कमियों को दुरस्त करने हेतु विभाग द्वारा इम्प्रुमेंट नोटिस जारी किया जावेगा।
डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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