उदयपुर, 22 मार्च। 1 अप्रेल से नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं जैसे नवीनीकरण, फाईनेंसर हाईपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जायेंगे। इस सुविधा के अमल में आने पर ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन हेतु पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रू. का भुगतान अब आवेदक को नहीं करना पड़ेगा।
प्रादेषिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि आवेदक अब घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी भी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-डील एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों में लगाई जा रही ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मषीन से इनके प्रिंट पेपर व पीवीसी कार्ड पर आई.टी. विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा जिसे स्कैन कर इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है। यह क्यूआर कोड मोबाइल फोन से भी स्केन किया जा सकता है। पारीक ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान नियम में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेंसियों को प्रस्तुत करने एवं इन्हें मान्य करने के सम्बन्ध में पूर्व में ही प्रावधान है। वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों की सुविधा हेतु देष के समस्त पुलिस एवं परिवहन विभाग को केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन दस्तावेजों को मान्य करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पत्र लिखे गये हैं।
पारीक ने यह भी बताया कि वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के हित में ई-डीएल एवं ई-आरसी की उपयोगिता को देखते हुए वाहन विक्रेताओं, ई-मित्र केन्द्र के संचालकों, हितधारक विभागों एवं संगठनों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने उनके अधीनस्थ जिलों के समस्त परिवहन अधिकारियों को पाबंद किया है कि उनके कार्यालयों में 1 अप्रेल से इस व्यवस्था को आवश्यक रूप से प्रारम्भ करने के लिए समस्त तैयारियां आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।
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