24 न्यूज अपडेट. राजसमंद। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी तथा अन्य प्रतिवादियों को समन जारी किया गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सभी को 20 सितंबर तक जवाब तलब करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नाम पर उदयपुर व राजसमंद के वोटर कार्ड होने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कोर्ट में यह याचिका पेश की गई थी।इयाचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ में यह नोटिस जारी किया है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार खटीक की ओर से चुनाव याचिका पेश की गई जिसमें बताया कि राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आरओ के समक्ष आपत्तियां उठाने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नहीं किया गया। राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी ने विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के समय राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया। उससे पहले जब राजसमंद में उप चुनाव में दीप्ति माहेश्वरी ने उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन के साथ पेश किया गया था। एक व्यक्ति की ओर से दो-दो वोटर कार्ड कैसे बनवाए जा सकते है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उप चुनाव में उदयपुर का वोटर कार्ड और आम चुनाव में राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है और चुनाव को भी शून्य घोषित किया जाना चाहिए। शिकायत के बाद भी चुनाव अधिकारी ने उसकी आपत्तियों को नही सुना। इस पर हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है।
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