24 न्यूज अपडेट उदयपुर। अब घरेलू सप्लाई के पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। राजस्थार सरकार के जारी नए आदेशों के अनुसार अब पीने के लिए की जाने वाले घरेलू सप्लाई के पानी से गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण करने, मैरिज गार्डन में पानी लगाने और कॉमर्शियल कार्य में उपयोग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के नए आदेशों के मुताबिक अब घर के अंदर अगर नलों से पानी लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक को दोषी माना जाएगा। यदि किसी घर में नल से पानी लीकेज मिलता है तो मकान मालिक पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, फिर भी पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो रोज 50 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बावजूद भी है नहीं सुधार किया तो कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी किया गया है। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है। जलदाय विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने सर्कुलर जारी होने के बाद अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दी है। अधिकारियों को रोज फील्ड में जाकर घरों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। जलदाय विभाग की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले घरेलू श्रेणी के पानी का उपयोग घरों में ही सकते हैं। इस पानी का उपयोग प्राइवेट स्वीमिंग पूल, बिल्डिंग-मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फाउंटेन, क्लब हाउस, सिनेमा घर, बोर्डिंग हाउस समेत अन्य कॉमर्शियल कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि घरेलू पानी का इस्तेमाल उपरोक्त जगहों पर करते हुए पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट में भी रिट लगाई जाएगी।नोटिस देकर वसूला जाएगा जुर्मानाजलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के अनुसार घर में पीने के लिए सप्लाई किए जा रहे पानी का कई तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको रोकना विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत राज्य में जो भी लोग घरेलू जल का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके बावजूद भी सुधार नहीं करते तो उनके पानी के कनेक्शन को काटा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पानी कनेक्शन 2 तरह के होते हैं, घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन। व्यावसायिक के बिल की दर घरेलू कनेक्शन से 4 गुना अधिक होती है।निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देशजन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री आशीष गुप्ता का कहना है कि राजस्थान सरकार के निर्देशों संबंधी जारी सर्कुलर सभी अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं को भेज दिया गया है। सभी अभियंताओं को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल पेश करेंगी बजट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को आज दिया अन्तिम रूप रात्रि में दुकान का ताला तोडकर चोरी का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार