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कोटपा अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में की गई चालान कार्यवाही- डॉ बामनिया

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24 न्यज अपडेट उदयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि जिले में तंबाकू उपभोग की लत को देखते हुए इसके रोकथाम एवं आम लोगों को जागरूक करने हेतु 24 सितंबर से 23 नवंबर तक टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है,जिसके अंतर्गत शुक्रवार को समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी को कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसके तहत संपूर्ण जिले में चालान कार्यवाही की गई।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ अंकित जैन ने बताया शिक्षण संस्थान के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने पर धारा 6 ब और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर धारा 4 के अंतर्गत चालान कार्यवाई की गई।

जिला नोडल अधिकारी डॉ प्रणव भावसार ने बताया कि पुलिस विभाग के सहयोग से उदयपुर में 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युथ कैम्पेन के दौरान कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कई तंबाकू विक्रेताओं के चालान काटे गए और शिक्षा विभाग की मदद से कई शिक्षण संस्थानो को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया।

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