24 न्यूज अपडेट. जयपुर। जयपुर वेस्ट जिला पुलिस ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले 11 मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन मकान मालिकों पर यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि जयपुर में अपराधियों द्वारा किराए पर रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं करवाया था, जिसके कारण ऐसे बदमाशों को छिपने और अपराध करने का अवसर मिला।
पुलिस ने इन मकान मालिकों में से चार को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित कुमार के अनुसार, हालिया आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए अपराधियों का पता चला कि वे जयपुर में किराए के मकानों में रह रहे थे। मकान मालिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके किराएदार आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों में से कई के खिलाफ पहले से तीन या उससे अधिक मामले दर्ज हैं और वे सक्रिय अपराधी हैं।
डीसीपी ने बताया कि जयपुर वेस्ट जिले में लगभग 1835 अपराध दर्ज हैं जिनमें करीब 250 अपराधी शामिल हैं। इनमें से कुछ अपराधी खुद के मकानों में जबकि कुछ किराए के मकानों में रह रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मकान मालिक जो बिना सत्यापन के किराएदार रखते हैं, उनके खिलाफ एक्ट 223बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस समस्या को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। मकान मालिक राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर सत्यापन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा, RAJCOP Citizen App और जयपुर पुलिस की नजर ऐप का उपयोग करके भी किराएदारों और घरेलू नौकरों का सत्यापन घर बैठे करवाया जा सकता है।
नजर ऐप पर पंजीकरण के बाद मकान मालिक किराएदार का नाम, पता, फोटो और पहचान पत्र जैसी जानकारियां अपलोड कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर बीट अधिकारी द्वारा तस्दीक की जाती है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि वे बिना थाने जाए घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकें।
पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अपराधों पर नियंत्रण पाना और अपराधियों के छिपने के ठिकानों को समाप्त करना है। जयपुर वेस्ट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना पुलिस सत्यापन के किसी को भी किराए पर मकान देना अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए सख्त दंड दिया जाएगा।
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