24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार मोहम्मद जावेद को शनिवार सुबह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया हैं। मोहम्मद जावेद जेल से आज काले रंग का कुर्ता-पायजामा और सफेद रंग की चप्पल पहनकर बाहर आया, उसके हाथ में बड़ा थैला था। बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने मीडियो को जानकारी दी कि – जेल के अंदर मौजूद कैंटीन के उपयोग के लिए किसी भी कैदी के घरवाले पैसा जमा कराते हैं। मोहम्मद जावेद का साढे़ तीन हजार रूप्ए का हिसाब बकाया था। पैसा वापस नहीं मिल सकता है ऐसे में उसकी ओर से साढे़ तीन हजार रुपए के हिसाब से बिस्किट, नमकीन व अंडर गारमेंटस खरीदे गए। आपको बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।
आपको यह भी बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मोहम्मद जावेद से पहले ही फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।
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