24 न्यूज अपडेट. जयपुर। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन एवं सीमांकन के नियमों में बदलाव किया है। अब 3,000 से कम जनसंख्या पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। इससे राज्य में पंचायतों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पहले न्यूनतम आबादी 3,000 से 5,500 तक तय की गई थी। नए नियमों में 15 परसेंट तक कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों का भी प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इससे छोटे गांवों को भी अपनी पंचायत बनाने का अवसर मिलेगा। मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़ाई पहले मरुस्थलीय जिलों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल थे। चूरू, बालोतरा और फलोदी को भी जोड़ा गया है। इन जिलों में ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम आबादी 2,000 और अधिकतम 4,000 तय की गई है। पहले सीमांकन की अंतिम तारीख 18 फरवरी थी, जिसे अब 25 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निपटारा 26 अप्रैल से 5 मई के बीच किया जाएगा। 15 मई तक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और 30 मई तक अंतिम मंजूरी दी जाएगी। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation RPSC ने जारी किया लेक्चरर- (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग) भर्ती का विज्ञापन पर्यटन गीत ‘महारो देश’ का जिला कलक्टर ने किया विमोचन