कविता पारख
24 न्यूज अपडेट. निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा न्यायिक क्षेत्र निम्बाहेड़ा के भदेसर क्षेत्र में हत्या के मामले में संदेह का लाभ देते हुए अपर एवं सत्र न्यायाधीश निम्बाहेड़ा ने आरोपित को दोष मुक्त करार दिया है। जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने बताया कि भदेसर क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में गोपाल दास नामक व्यक्ति को पुलिस ने दोषी मानते हुए चालान प्रस्तुत किया था। पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह व 27 दस्तावेज पेश किये गये पर अभियोजन आरोपित गोपाल दास को दोषी साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा। पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 निम्बाहेडा श्रीमति कुसुम सूत्रकार ने मामले में सुनवाई की जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर आरोपित गोपाल दास को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार देते हुए जमानत मुचलको को निरस्त करने का आदेश दिया आरोपित की ओर से पैरवी लक्ष्मण सिंह सोलंकी ,बाबूलाल धाकड़, शुभम छाजेड़ ,रामलाल अहीर ने की।
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