24 न्यूज अपडेट नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’ उन्हें एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपए का जमानत बांड भरना होगा। तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए इतनी रकम का मुचलका देना होगा। ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ’गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।’
सुप्रीम कोर्ट का फैसला : ईडी की दलीलें हुई फेल, केजरीवाल को 1 जून तक जमानत, चुनाव प्रचार कर सकेंगे, कोर्ट ने कहा-डेढ़ साल कहां थी ईडी

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