24 न्यूज अपडेट. नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका को लेने से ही मना कर दिया है। अब उनको 2 जून की रोटी तिहाड़ जेल में ही खानी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, ऐसे में याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से अंतरिम जमानत दी थी व 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। दिल्ली की लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रखा था जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी बनाया था।
केजरीवाल को जेल में ही नसीब होगी 2 जून की रोटी, सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर

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