24 न्यूज अपडेट, स्टेट डेस्क। बांसवाड़ा के सेशन कोर्ट ने आज 10 साल पुराने गोतस्करी के एक मामले में एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। सोशन कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए अपराधी साबित हुए मुबारक पुत्र लतीफ गुटारसी निवासी मुल्तान पूरा मंदसौर मध्य प्रदेश को 7 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने कहा कि 18 अगस्त 2014 को सल्लोपाट थाने के एएसआई मनोहरसिंह की रिपोर्ट थी। कहा गया कि दोपहर 12.10 बजे सूचना मिली कि कंटेनर में गोवंश भरकर प्रतापगढ़ से आ रहे थे। गोवंश को तस्करी कर गुजरात के बूचड़खाने में ले जाया जा रहा था। कॉन्स्टेबल जीतमल, विजयपालसिंह, घनश्यामसिंह व धर्मेंद्रसिंह ने अनास चौकी पर नाकाबंदी करवाई तो पाया कि दोपहर 1.30 बजे भीलकुआं की ओर से बंद बॉडी का कंटेनर आ रहा था। कंटेनर का चालक पुलिस को देख कर गुजरात की ओर भाग गया। उसने जाप्ता के साथ मोटर साइकिल से पीछा कर नाकाबंदी स्थल से 500 मीटर चढ़ती घाटी पर रोक लिया। चालक और एक अन्य व्यक्ति केबिन में बैठे ही मिल गए। नाम मुबारक पुत्र लतीफ निवासी मुल्तानपुरा मुंदसौर का व जाबीर पुत्र अल्लानूर निवासी मुल्तानपुरा डीपी पुरा मंदसौर बताया। तत्काल गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त किया।
गोतस्कर को 7 साल की कैद, बूचड़खाने ले जा रहा था गौवंश

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