-विदेश मंत्रालय ने सांसद मन्नालाल रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न पर दिया जवाब

24 न्यूज अपडेट उदयपुर। पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), उदयपुर को पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में उन्नत करने तथा इसे उन्नत एवं वर्धित सुविधाओं के साथ नए स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श कर रहा है।
उदयपुर सांसद डॉ मन्नालाल रावत द्वारा विदेश मंत्री से लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुक्रवार को विदेश मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। सांसद रावत ने अपने प्रश्न में यह जानकारी मांगी थी कि क्या सरकार के पास उदयपुर के पीएसके संचालन को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में शुक्रवार को बताया गया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), उदयपुर को पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में उन्नत करने तथा इसे उन्नत एवं वर्धित सुविधाओं के साथ नए स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श कर रहा है।
सांसद रावत द्वारा यह जानकारी भी मांगी गई कि सरकार द्वारा आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है या प्रस्तावित हैं। इस पर मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मांग में वृद्धि के कारण, मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने और पासपोर्ट की उच्च तथा व्यस्ततम-समय अनुसार मांग को पूरा करने के लिए लगातार काम करता रहा है, जिसमें दैनिक अपॉइंटमेंट की संख्या में वृद्धि और सप्ताहांत पर विशेष अभियान आयोजित करना शामिल है। विशेष अभियान के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए मंत्रालय और अन्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है। सांसद द्वारा यह भी जानकारी मांगी गई कि क्या सरकार के पास छात्रों की सुविधा के लिए तत्काल पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस पर बताया गया कि जहां तक छात्रों को शीघ्र पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके तत्काल श्रेणी के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के बाद, उनकी सुविधा के लिए पासपोर्ट शीघ्र जारी किया जाता है।

प्रश्न संख्या- 740 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 740
दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)

  1. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2014-24 के दौरान देश में खोले गए/कार्यरत पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की संख्या कितनी है तथा इसके लिए आवंटित धनराशि का वर्ष-वार और छतीसगढ़ एवं राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ख) उक्त अवधि के दौरान देश भर में राजस्थान सहित राज्य-वार लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा आवेदनों को समयबद्घ तरीके से निपटाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं;
(घ) क्या सरकार के पास विशेष रूप से छतीसगढ़ के रायपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ड.) क्या सरकार के पास उदयपुर के पीएसके संचालन को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार के पास छात्रों की सुविधा के लिए तत्काल पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) भारत में कुल 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और 442 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खुले/कार्यरत हैं। पीएसके/पीओपीएसके की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थापना अनुबंध-IPDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. पर दी गई है। पासपोर्ट संबंधी गतिविधियों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित बजट अनुमान 924.13 करोड़ है। इसमें टीसीएस, डाक विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, एसटीसी, आईएसपी नासिक को दिए जाने वाले सेवा शुल्क और 37 आरपीओ से संबंधित व्यय शामिल हैं।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में लंबित मामले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के अनुसार अनुरक्षित किए जाते हैं। लंबित मामलों की सूची अनुबंध-IIPDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. पर संलग्न है।

(ग) मांग में वृद्धि के कारण, मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने और पासपोर्ट की उच्च तथा व्यस्ततम-समय अनुसार मांग को पूरा करने के लिए लगातार काम करता रहा है, जिसमें दैनिक अपॉइंटमेंट की संख्या में वृद्धि और सप्ताहांत पर विशेष अभियान आयोजित करना शामिल है। विशेष अभियान के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए मंत्रालय और अन्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है।

सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को कई तरीकों से सरल बनाया है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल, उदार और आसान बनाने के लिए, मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति को सरल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे भारत के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और पासपोर्ट प्राप्त करने में लाभ हुआ है। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जो भारत में कहीं से भी और कभी भी किसी के लिए भी सुलभ है। कोई भी आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस नागरिक-अनुकूल पहल ने आवेदकों को यह विचार किए बिना कि आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, ऐसे पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के तहत वांछित पीएसके/पीओपीएसके चुनने में सक्षम बनाया है, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं। नागरिक एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकते हैं, और पासपोर्ट सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और अपॉइंटमेंट निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। यह पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें पीएसके/पीओपीएसके का स्थान, लागू शुल्क, जमा करने के तरीके और स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना शामिल है। मंत्रालय के एमपासपोर्ट पुलिस ऐप का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा कागज रहित डिजिटल माध्यम से आवेदकों के पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।
इसके अलावा, डिजिलॉकर को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज़ों को डिजिलॉकर के माध्यम से कागज़ रहित तरीके से जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट के शीघ्र जारी करने के लिए एक ‘तत्काल योजना’ है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकार ने पुरुष से महिला या महिला से पुरुष लिंग परिवर्तन के बाद पासपोर्ट में नाम और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(घ) छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (एलएससी) में एक पीएसके/पीओपीएसके है, क्योंकि वहाँ डाक विभाग (डीओपी) द्वारा आज तक कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। मंत्रालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट अनुदान से डाक विभाग को प्रत्येक पीओपीएसके की स्थापना के लिए 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ङ) मंत्रालय पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), उदयपुर को पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में उन्नत करने तथा इसे उन्नत एवं वर्धित सुविधाओं के साथ नए स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श कर रहा है।

(च) जहां तक छात्रों को शीघ्र पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके तत्काल श्रेणी के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के बाद, उनकी सुविधा के लिए पासपोर्ट शीघ्र जारी किया जाता है।


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By desk 24newsupdate

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