- रिपोर्ट जयवंत भैरविया-
24 न्यूज अपडेट उदयपुर। उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ( नगर ) राजीव द्विवेदी ने जिला खेल अधिकारी को पत्र क्रमांक : एफ ( ) सामान्य / खेल / 2024 /325 दिनांकित 11 जून 2024 प्रेषित किया जिसमें जनजाति बालिका खेल छात्रावास का निर्माण महाराणा प्रताप खेल गाँव की भूमि पर न कर गिर्वा स्टेडियम या अन्यत्र करने के बारे में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि फतहनगर निवासी समाजसेवी एवं जनहित याचिका कर्ता मनोज अग्रवाल ने 3 जून को जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, महाराणा प्रताप खेलगाँव सोसाइटी को पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को स्टेडियम निर्माण हेतु 26 हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन दिनाँक 8 /9/2003 को किया गया था , उक्त भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति की अनुपालना में स्टेडियम निर्माण हेतु शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटित की गई। आवंटन की शर्तों के अनुसार जिस प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन किया गया है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि के लिये भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता ,न ही किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को यह भूमि अंतरित की जा सकती है। आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होने आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि व उस पर किया गया निर्माण किया बिना किसी क्षतिपूर्ति के न्प्ज् द्वारा जब्त कर अपने अधिपत्य में लिया जाएगा।
खेल गांव की भूमि पर जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है , यदि छात्रावास का निर्माण किया जाता है तो खेल के लिये मैदान कम हो जाएंगे व भविष्य में स्टेडियम के लिये भी भूमि का अभाव रहेगा, इसके साथ ही खेलगाँव में पीने के पानी का अभाव भी एक बड़ी समस्या है अतः जनजाति बालिका खेल छात्रावास के नेक उद्देश्य की पूर्ति के लिये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को गिर्वा आवंटित भूमि या अन्यत्र किसी भूमि पर परिसर निर्माण किया जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। महाराणा प्रताप खेल गाँव को जिस उद्देश्य के लिये भूमि आवंटन किया गया है उसके अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण या गतिविधिया न की जाए ताकि आवंटन का उद्देश्य सफल हो सकें। मनोज अग्रवाल के पत्र पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेकर खेल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये।
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