24 News Update उदयपुर। परिवहन विभाग ने राज्य के 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहन संचालकों के मंजिली यात्री वाहनों को कुल 2261 अनुज्ञापत्र एवं 10190 सेवाएं स्वीकृत किये जाने हेतु स्कॉप निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि अधिसूचना में वर्णित मार्गों पर निर्धारित स्कॉप के अनुसार रिक्तियों के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जाने के लिए रिक्तियों का विस्तृत विवरण, निर्धारित मॉडल कण्डीशन, अन्य आवश्यक शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप, प्राथमिकता का आधार एवं आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की चेक लिस्ट का विवरण परिवहन विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है। सुविधा के लिए उदयपुर कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने विभाग द्वारा तय की गई मुख्य मुख्य शर्तों का उल्लेख करते हुए बताया कि इन अधिसूचित मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु वाहन का दिनांक 1 जनवरी 2025 या उसके पश्चात् का आवेदक के नाम का पंजीकरण एवं वाहन का बीएस-6 मानकों के अनुसार होना आवश्यक है। इन मार्गों पर जारी होने वाले अनुज्ञापत्र का जारी होने की तिथि से 2 कलैण्डर तक हस्तान्तरण या प्रतिस्थापन भी नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आवेदक एक वाहन पर एक अथवा एक से अधिक अधिसूचित या गैर अधिसूचित मार्गों के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त कर सकेंगे किंतु वे नगरीय, उप नगरीय तथा अन्तर्राज्यीय मार्ग को सम्मिलित नहीं कर सकेंगे। अनुज्ञापत्रधारी को यात्रियों को प्रिन्टेड, ऑनलाइन अथवा ई-टिकट मशीन से टिकट जारी करना होगा। इन वाहनों को चलाने वाले वाहन चालकों एवं परिचालकों को नियमानुसार निर्धारित वर्दी पहननी होगी। इन मार्गों से कवर्ड वाहनों में निर्धारित मानक एआईएसः 140 का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एवं पैनिक बटन लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा कि उसके विरूद्ध ऐसी धाराओं में कोई मुकदमा/अभियोग/एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।
श्री विश्वकर्मा ने कहा कि इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 16 जुलाई सायं 6 बजे तक समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस सहित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।


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By desk 24newsupdate

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