24 News Update खेरवाड़ा, केंद्रीय सडक एवं परिवहन मंत्रालय ने निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। 15 अगस्त से लागु होने जा रहे नए नियम के तहत अब कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए महज 3 हजार रुपये में वार्षिक फास्ट टैग पास उपलब्ध होगा। इस पास के जरिए वाहन मालिक सालभर में 200 बार नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा केवल निजी वाहनों पर लागू होगी। ट्रक, बस या अन्य व्यवसायिक वाहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
खांड़ी ओबरी टोल प्लाजा के मैनेजर अस्पाल सिंह राठौड़ ने बताया कि पास केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिसके नाम पर लिया गया है। जिस वाहन पर पास एक्टिवेट किया गया है., उसके फ्रंट शीशे पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य होगा। पास को किसी दूसरी गाड़ी पर इस्तेमाल करने या बिना फास्ट टैग लगाए यात्रा करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत् बिना पूर्व सुचना के पास रदद कर दिया जाएगा। वार्षिक फास्ट टैग पास एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए वाहन की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन पेमेंट के बाद पास सक्रिय हो जाएएगा। इस पास से साल भर में 200 टोल क्रॉसिंग तक मुफ्त यात्रा (3 हजार रुपये के भुगतान के बाद) संभव होगी। यदि कोई वाहन निर्धारित 200 क्रॉसिंग से अधिक गुजरता है तो उसके बाद सामान्य टोल दर से भुगतान करना होगा। अभी तक फास्ट टैग होने के बावजूद वाहन मालिकों को हर बार टोल प्लाजा पर सामान्य दर से भूगतान करना पड़ता था। नए बदलाव से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों निजी वाहन चालकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। यह व्यवस्था खास तौर पर दैनिक यात्रियों,नौकरी-पेशा लोगों और छोटे शहरों से बडे शहरों आने-जाने वालों के लिए फायदे मंद मानी जा रही है।
15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए टोल होगा सस्ता : 3 हजार रु.में 200 बार नेशनल हाइवे पार करने की सुविधा मिलेगी

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