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राजस्थान में पहले से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया

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24 News Update जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों के अलावा जिन बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और स्वायत्तशासी संस्थाओं में पहले से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू हो चुकी है, उन्हें यह योजना बंद नहीं करनी होगी। ऐसे संस्थाओं के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद OPS का लाभ लगातार मिलता रहेगा।

वित्त विभाग के नए आदेश के अनुसार, 31 अक्टूबर 2023 तक OPS लागू हो चुकी सभी संस्थाओं में यह योजना जारी रहेगी। हालांकि, पूरी तरह अनुदानित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं, बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को अपने स्तर पर फंड की व्यवस्था करना होगी। ऐसे संस्थाओं को सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। यह निर्णय मुख्यतः उन संस्थाओं पर असर डालेगा जो पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन संस्थाओं ने कर्मचारियों और पेंशनरों से विकल्प पत्र भरवा लिए हैं और निर्धारित राशि जमा करवा ली है, लेकिन OPS लागू नहीं कर पाई थीं, वे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने पर योजना लागू कर सकती हैं। वहीं, जिन संस्थाओं के पास पर्याप्त फंड नहीं है, उन्हें OPS के स्थान पर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लागू करने की छूट दी गई है। वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को पहले ही इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था।

वित्त विभाग ने यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों में उत्पन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए उठाया है। कर्मचारियों में यह डर था कि आर्थिक हालात का हवाला देकर कई बोर्ड, निगम और सरकारी संस्थाएं पहले से लागू OPS को बंद कर देंगी। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि यह योजना किसी भी हाल में बंद नहीं की जाएगी, जबकि पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहने वाली संस्थाओं को अपने स्तर पर फंड की व्यवस्था करने पर OPS लागू करने की अनुमति दी गई है।

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