Site icon 24 News Update

उदयपुर फाइल्स फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से इनकार, याचिकाकर्ता से कहा- हाईकोर्ट जाएं

Advertisements

24 News Udpate नई दिल्ली/उदयपुर। देशभर में चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा है। फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि फिल्म की रिलीज राजस्थान में ट्रायल को प्रभावित कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म की रिलीज को रोका नहीं जाएगा, यदि कोई आपत्ति है तो याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें।

फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, किसी समुदाय के नहीं
फिल्म के ट्रेलर को लेकर पहले से दिल्ली हाईकोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका दायर की हुई है। इसमें आरोप है कि ट्रेलर में ऐसे संवाद हैं जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़का सकते हैं। इस पर कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली ने स्पष्ट किया कि “यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें दिखाया गया है कि मेरे पिता की हत्या कैसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी।”

निर्देशक-निर्माता की टीम: विजय राज निभा रहे हैं कन्हैयालाल की भूमिका
फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है और निर्माता अमित जानी हैं। मुख्य भूमिका में अभिनेता विजय राज कन्हैयालाल की भूमिका निभा रहे हैं। रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन के लिए कन्हैयालाल का परिवार दिल्ली में मौजूद रहा।

एनआईए की जांच, कोर्ट की प्रक्रिया और अब तक दो आरोपी जमानत पर बाहर
28 जून 2022 को कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े कई लिंक की जांच की और कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी, जबकि उससे पहले फरहाद उर्फ बबला को भी 1 सितंबर 2023 को जमानत मिल चुकी है।

Exit mobile version