24 News Update जयपुर. राजस्थान में SI भर्ती 2021 मामले में अभी तक सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करते हुए और समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है।
सरकार के प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कोर्ट के निर्देशानुसार 20 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इसके बाद 24-25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इस कारण मुख्यमंत्री स्तर पर विचार-विमर्श नहीं हो पाया और अंतिम फैसला टल गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेन्द्र नील ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार भर्ती पर कोई स्पष्ट निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती और सिर्फ समय निकाल रही है। राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि भर्ती में करीब 400 से 500 लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है, जबकि एसओजी ने अब तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है, इसलिए मुख्यमंत्री के स्तर से ही निर्णय लिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है। जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि सीएम के स्तर पर फैसला होगा इसलिए और समय दिया जाए। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चार-चार एजेंसियों ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है, फिर भी सरकार निर्णय में देरी कर रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर 26 मई तक फैसला नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि 13 मई को सब-कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री नहीं आ पाए थे और एक मंत्री अस्वस्थ होने की वजह से बैठक में मौजूद नहीं थे। बाद में 21 मई को दूसरी बैठक रखी गई थी, जिसका फैसला कोर्ट को बताया जाना था।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
RPSC ने 2021 में 859 SI और प्लाटून कमांडर पदों पर भर्ती निकाली थी।
पेपर लीक के आरोप पर जांच SOG को सौंपी गई।
एसओजी ने कई ट्रेनी SI सहित आरोपी गिरफ्तार किए।
भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं।
जस्टिस समीर जैन की अदालत ने नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक कई आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया को यथास्थिति में रखा।
10 जनवरी 2025 को पुलिस मुख्यालय ने फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी, जो अभी भी लागू है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर से निर्णय लेकर हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा। अगली सुनवाई अब 1 जुलाई 2025 को होगी।


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By desk 24newsupdate

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