24 News Update Udaipur. पुलिस थाना डबोक टीम द्वारा 1 माह में लगातार तीसरे बडी कार्यवाही करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब से भरे कुल 275 कार्टुनों को कन्टेनर सहित किया जप्त । इससे पूर्व अवैध शराब तस्करी में एक पिकअप व एक बेलेना कार को किया था जप्त ।
चावल से भरे कन्टेनर में चावल की आड में चण्डीगढ निर्मित अवैध शराब के कुल 275 कार्टुन भरकर परिवहन करने वाले चालक को किया गिरफतार ।
अवैध रूप से कुल 24 लाख रूपये की चण्डीगढ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब को किया जप्त ।
वारदात में प्रयुक्त कन्टेनर को भी किया जप्त।
घटना का विवरण –
जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर योगेश गोयल द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में अंजना सुखवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (खेरवाडा) उदयपुर व मनीष कुमार, IPS सहायक पुलिस अधीक्षक मावली के निर्देशन में एवं हुकमसिंह पु.नि. थानाधिकारी थाना डबोक के नेतृत्व में मुखबिर की सुचना पर दिनांक 28-09-2025 को नाकाबन्दी की जाकर दौहराने नाकाबन्दी दिनांक 28.06.2025 को एक ट्रक (कन्टेनर) नंबर HR 55 AP 3219 में अवैध शराब चित्तौडगढ कि तरफ से आ रहा है जिस पर जाप्ते द्व ारा शाश्वत धाम कट एनएच 48 पर चित्तौडगढ़ की तरफ से उदयपुर जाने वाले रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई। जहां पर कुछ समय बाद ही मुखबीर की सुचना के मुताबीक एक कन्टेनर नम्बर HR55 AP 3219 आता हुआ दिखा जिसको जाप्ते द्वारा नाकाबंदी के दौरान रूकवाया जाकर कन्टेनर के चालक का नाम पता पुछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम साजिद पिता खलील अहमद उम्र 23 वर्ष निवासी कोल गांव पुलिस थाना फिरोजपुर हरियाणा होना बताया चालक को कन्टेनर में भरे माल के बारे में पुछा तो चालक ने बताया कि कन्टेनर में चावल भरा होना बताया है। जिस पर कन्टेनर को खोलकर चेक किया गया तो कन्टेनर में पिछे की तरफ चावल के कट्टे भरे हुए थे, जिस पर कन्टेनर के अन्दर चढकर उपर से चावल के कार्टुन को हटवाकर देख गया तो चावल के काटुनों के निचे चण्डीगढ निर्मित अवैध शराब होना पाया गया। जिसके बारे में चालक साजिद को उक्त शराब के वैध दस्तावेज के बारे में पुछा गया तो चालक ने कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। जिस पर चालक साजिद के खिलाफ धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की परिधी में आना पाया जाने से कन्टेनर को मय चालक के हमराह ले रवाना हो कन्टेनर को थाना परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया कन्टेनर में भरी शराब को चैक किया गया तो अलग-अलग प्रकार की चण्डीगढ निर्मित अंग्रेजी शराब होना पाया गया जिसमें कूल 275 कार्टुन पाये गए। कन्टेनर में भरे चावल के बेग के पीछे से चण्डीगढ निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टुन पाये गये। अभियुक्त साजिद को उक्त माल एवं शराब के बारे में कहा से लाना एवं कहा पर ले जाना पुछा तो अभियुक्त ने उक्त माल सोनीपत हरियाणा से भरकर लाना बताया अभियुक्त साजिद के खिलाफ धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 का अपराध प्रमाणित पाया जाने से धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजिबद्ध किया जाकर अभियुक्त साजिद को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब परिवहन करने वाला वाहन कन्टेनर नम्बर HR55 AP 3219 को जरिये फर्द जब्त किया गया। एवं आरोपी को बाद पुछताछ गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।
तरीका वारदात :-
अभियुक्त द्वारा दिन के समय चावल की आड में कन्टेनर में अवैध रूप से 275 कार्टुन अंग्रेजी शराब भर कर परिवहन करना।
- गिरफतार अभियुक्त के नाम पते :-
- साजिद पिता खलील अहमद जाति मुसलमान उम्र 23 वर्ष निवासी कोल गांव पुलिस थाना फिरोजपुर जिला फिरोजपुर हरियाणा
- कार्यवाही करने वाली टीम :-
- हुकमसिंह पु.नि. थानाधिकारी थाना डबोक
- बाबुलाल उ.नि.
- ललित हैडकानि न. 2322
- भुपेन्द्र सिंह हैडकानि न. 559
- विलास कानि नं. 508 (विशेष भुमिका)
- रतनलाल कानि न. 1341
- नरपत कानि नं 109
- रोहित कानि नं. 224
- दिनेश कानि न. 1182
- धर्माराम कानि न. 3143
- रामसिंह कानि न. 454
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