24 News Update जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विवेक विजयवर्गीय को नोएडा की एक पॉक्सो/त्वरित अदालत ने 2019 के दर्ज रेप केस में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय–द्वितीय प्रिय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए अपराध को अंजाम दिया, इसलिए कठोर सजा उचित है। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
FIR 6 जून 2019 को दर्ज, सेक्टर 19A के गेस्ट हाउस में रेप का आरोप
पीड़िता ने सेक्टर–20 थाने में IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर उन्हें फिल्मसिटी क्षेत्र के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में बुलाया और वहां जबरदस्ती की। विरोध करने पर गला दबाकर धमकाने का भी आरोप लगाया गया। घटना के बाद पुलिस ने डॉ. विवेक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। 25 सितंबर 2019 को आरोप तय हुए और मामला ट्रायल में चला।
अदालत की टिप्पणी: “विश्वास और सामाजिक सम्मान तोड़ने वाला अपराध”
अदालत ने फैसले में कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच 25 वर्ष पुरानी पहचान और पेशेवर जुड़ाव था। यह विश्वास आधारित संबंध था, जिसे आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को सही मानते हुए सजा सुनाई। बचाव पक्ष ने आरोपी के बीमार और वृद्ध माता-पिता का हवाला देकर नरमी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना।
IIT जोधपुर ने किया था निलंबित
घटना के बाद जून 2019 में IIT जोधपुर ने डॉ. विवेक को निलंबित कर दिया था। कुछ महीनों बाद उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया था। सजा के बाद संस्थान की ओर से आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।
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