24 News Update निंबाहेड़ा (कविता पारख) । कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को हरगोविन्दसिंह राठौर निवासी ढिपकई जिला झांसी (यू पी) हाल भारत बीडी वर्क्स प्रा. लि. कदरी रोड़, मंगलोर ईन्चार्ज राजस्थान की रिपोर्ट पर ईशाकाबाद क्षेत्र में श्रीमती नूर बानो पत्नि स्व. महमूद खान निवासी बड़ा कसाई मौहल्ला निम्बाहेडा के मकान से विभिन्न कंपनी की नकली बीड़ी के कार्टून बरामद कर तीन व्यक्तियों .चेतन कुमार दशोरिया पिता सुरेशचन्द्र जाति जैन उम्र 42 साल निवासी प्लॉट न.12, आर. एस.ई.बी. चौराया के पास, महावीर कॉलोनी निम्बाहेडा, अहमद हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन मुसलमान उम्र 45 साल निवासी मड्डा हाल किराये से ईशाकाबाद निम्बाहेडा, शाहिद हुसैन पिता अहमद हुसैन मुसलमान उम्र 26 साल निवासी मड्डा हाल किराये से ईशाकाबाद निम्बाहेडा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से चेतन कुमार का नाम वर्ष 2023 के दौरान मांगरोल में सदर थाना पुलिस द्वारा की गई नकली पान मसाला आदि की कार्रवाई में भी गिरफ्तार आरोपियों ने लिया था उपरोक्त प्रकरण में अनुसंधान कोतवाली थाना प्रभारी राम सुमेर मीणा द्वारा किया गया था। प्राप्त जानकारी अनुसार कोतवाली थाना के सहायक उप निरीक्षक नवल राम जाट ने 30 नंबर बीड़ी के जांच अधिकारी हरगोविंद सिंह की रिपोर्ट ईशाकाबाद क्षेत्र में श्रीमती नूर बानो निवासी बड़ा कसाई मौहल्ला निम्बाहेडा के मकान में कम्पनी 30 नम्बर छाप बीड़ी के ट्रेड मार्क की नकली बीड़ी की बिक्री भारी मात्रा में हो रही है पर मय जाप्ता जाप्ता कानि. रामचन्द्र, कानि. हेमन्त कुमार, कानि. विजय सिंह, कानि. ज्ञानप्रकाश , मकानि. सविता कुमारी एमबीसी मय चालक कानि. मुकेश कुमार, ओंकार नम्बर 486 नियमानुसार सर्च वारंट प्राप्त कर निम्बाहेडा के ईशाकाबाद रिहायशी क्षेत्र पहुंचा, जहां श्रीमती नूर बानो के निजी मकान मे विधिक प्रक्रिया के प्रवेश किया वहां मकान के अन्दर आगंन में जाकर देखा तो आगंन व पूर्वी दिशा के खुले कमरे में तीन व्यक्ति बैठे नजर आये, जो बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगे, जिनको यथास्थिती में रहने की हिदायत कर सउनि नवलराम व पुलिस जाप्ता के द्वारा तीनों व्यक्तियों को यथास्थिती में रखकर घेरा देकर पकड़ा और नाम बता पूछ कर तो मौके पर उक्त तीनों व्यक्तियों के कब्जे में काफी मात्रा में बीड़ी के बण्डल व पैकेट के कार्टुन व प्लास्टिक के बोरे नजर आये। उक्त तीनों व्यक्तियों को उक्त कार्टुन व प्लास्टिक के बोरे क्या होने बाबत् पुछा तो नकली बीड़ी के बण्डल होना बताया। इस पर सउनि द्वारा उक्त कार्टन व प्लास्टिक के बोरो का चौक किया तो आगंन में रखे एक प्लास्टिक के बोरे को खोलकर देखा तो उसके अन्दर 30 नम्बर छाप बीड़ी के कुल 189 नग बड़े पैकेट पाये गये, जो एक बड़े पैकेट के अन्दर कुल 20 बीड़ी बण्डल छोटे पाये व एक प्लास्टिक के बोरे में नकली 30 नम्बर छाप बीड़ी के 2000 बण्डल छोटे मिले। जिसमें से प्रार्थी हरगोविन्द सिंह द्वारा अस्ट्राबाईलेट लेम्प से चौक करने पर तीस मोनोग्राम के आसपास जीपतजल इममकप लिखा हुआ आता है जो उक्त सभी पैकेटो पर अंकित नहीं होना पाया गया, इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रिन्टिंग नग आकार आदि में भी विभिन्नता होना बताया है व चौंकिग ओफिसर हरगोविन्द सिंह द्वारा उक्त सभी बीडी के पैकेट नकली होना बताया। पुर्वी दिशा के कमरे के अन्दर कागज के 09 कार्टुनों खोल कर देखा तो उसके अन्दर जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के बड़े पैकेट मिले, जो प्रत्येक कार्टुन के अन्दर 54 बड़े पैकेट जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के हो, एक बड़ा पैकेट के अन्दर 20 बण्डल छोटे हो, कुल नो कार्टुनों में 486 बड़े पैकेट जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के पाये गये व एक प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा तो उसके अन्दर 102 बड़े पैकेट जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के पाये गये। जो हमराही हरगोविन्द सिंह द्वारा अस्ट्राबाईलेट लेम्प से चौक करने पर जसंवत छाप मोनोग्राम के आसपास स्पेशल टेलीफोन लिखा हुआ आता है जो उक्त सभी पैकेटो पर अंकित नहीं होना पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रिन्टिंग नग आकार आदि में भी विभिन्नता होना पाई। उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा तीस नम्बर बीडी व जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के नकली पैकेटों को असली के रूप में गांव-गावं दुकानों पर बेचा जा रहा था, जिस पर उक्त तीस नम्बर छाप व जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन नकली बीडी के पैकेटों को अपने कब्जे में रख लोगों को बेचने बाबत लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। उक्त तीनों व्यक्ति श्री चेतन कुमार, अहमद हुसैन व शाहिद हुसैन द्वारा बिना लाईसेंस नकली बीडी अपने कब्जे में रख परिवहन करना व बाजार में बेचना जुर्म धारा 318(4), 336 (3) बी.एन.एस.-2023 व धारा 102, 103, 104 ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के तहत दण्डनिय अपराध होना पाया जाता हैं। चौंकिग ऑफिसर हरगोविन्द सिंह द्वारा असली तीस नम्बर बीडी का पैकेट पेश किया, जो चौकिंग आफिसर द्वारा पेश तीस नम्बर बीडी के पैकेट व नकली बीड़ी के पैकेट को वास्ते एफ.एस.एल. परिक्षण जब्त करना है। उपस्थित व्यक्तियों में से बादशाह सिंह व नाजिस खान को मौतबीर मामुर कर आगंन में रखे एक प्लास्टिक के बोरे को खोलकर देखा तो उसके अन्दर 30 नम्बर छाप बीड़ी के कुल 189 नग बड़े पैकेट पाये गये, जिसमें से प्रार्थी हरगोविन्द सिंह द्वारा अस्ट्राबाईलेट लेम्प से चौक करने पर एक प्लास्टिक के बोरे में नकली 30 नम्बर छाप बीड़ी के 2000 बण्डल छोटे मिले । पुर्वी दिशा के कमरे के अन्दर कागज के 09 कार्टुनों खोल कर देखा तो उसके अन्दर जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के बड़े पैकेट मिले, जो प्रत्येक कार्टुन के अन्दर 54 बड़े पैकेट जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के हो, एक बड़ा पैकेट के अन्दर 20 बण्डल छोटे हो, कुल नो कार्टुनों में 486 बड़े पैकेट जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के पाये गये व एक प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा तो उसके अन्दर 102 बड़े पैकेट जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी , नकली जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के नग 101 बड़े पैकेट तथा एक टाट की बोरी में नकली जसंवत छाप स्पेशीयल टेलीफोन बीड़ी के 1400 बण्डल छोटे मिले तथा पैकिंग काम ली जा रही सामग्री यथा रेपर, रबर मोहर अन्य को वजह सबुत जब्त किया गया। उक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ जुर्म धारा 318 (4), 336 (3) बी. एन. एस. 2023 व धारा 102, 103, 104 ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिक प्रकिया के गिरफ्तार किया गया। जिसका अनुसंधान सहायक उप निरीक्षक जुल्फकार खान द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश कर 26 फरवरी तक का रिमांड प्राप्त किया।
30 नंबर बीड़ी के अधिकारी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में विभिन्न कंपनी की नकली बीड़ी के कार्टून बरामद तीन गिरफ्तार

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