उदयपुर, 11 मार्च। लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्रवाई करते हुए नमित मेहता ने सराड़ा तहसील कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ सहायक अल्पेश लट्ठा को राजकीय सेवा से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सराड़ा तहसील कार्यालय में पदस्थापित रहे अल्पेश लट्ठा बिना किसी पूर्व सूचना या स्वीकृत अवकाश के दो अलग-अलग चरणों में कुल 596 दिनों तक अनुपस्थित रहे। पहला चरण 21 जनवरी 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक और दूसरा चरण 4 फरवरी 2022 तथा 14 फरवरी 2022 से लगातार अनुपस्थिति का रहा।
विभाग की ओर से जारी नोटिस और आरोप पत्र के जवाब में कर्मचारी ने अपनी माता की बीमारी और स्वयं को माइग्रेन से पीड़ित बताया, लेकिन जांच अधिकारी खेरवाड़ा के उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बीमारी से संबंधित कोई ठोस मेडिकल दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए।
जांच में यह भी सामने आया कि कर्मचारी अपनी पहली नियुक्ति वर्ष 2013 से ही बार-बार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आदी रहा है। परिवीक्षाकाल के दौरान भी वह विभिन्न अवसरों पर कुल 1029 दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहा था, जिस पर पहले भी विभागीय कार्रवाई की जा चुकी थी।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इससे सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इसलिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कर्मचारी को सेवा से निष्कासित कर दिया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुपस्थिति की अवधि के लिए संबंधित कर्मचारी को किसी प्रकार का वेतन या भत्ता देय नहीं होगा।

