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ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य, शुरुआत के 30 मिनट में बल्क बुकिंग पर भी रोक

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24 News Update जयपुर। यात्रियों को तत्काल टिकट प्रणाली में पारदर्शिता और वास्तविक यात्रियों को लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
यह जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशि किरण ने दी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल एप, रेलवे पीआरएस काउंटर अथवा अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग करते समय, उपयोगकर्ता को उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी सत्यापन के तत्काल टिकट की बुकिंग संभव नहीं होगी।
अब बल्क बुकिंग पर नियंत्रण
रेलवे ने यह भी निर्णय लिया है कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक अधिकृत टिकटिंग एजेंटों को बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे आम यात्रियों को प्राथमिकता मिले।
एसी श्रेणियों के लिए यह रोक सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक
नॉन-एसी श्रेणियों के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक लागू रहेगी।
यात्रियों से की गई अपील
रेल प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपना आईआरसीटीसी प्रोफाइल आधार नंबर से जोड़ें और आधार से लिंक मोबाइल सिम का प्रयोग करें, ताकि ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके।

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